नई दिल्ली : बड़े
नोटों(500-1000) का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की
अवधि में 2.5 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा के मामलों में यदि आय घोषणा में
विसंगति पाई गई तो कर और 200 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजस्व सचिव
हसमुख अधिया ने ट्विटर पर यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि 10
नवंबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधि में हर बैंक खाते में 2.5 लाख रुपये की सीमा से
अधिक की सभी नकदी जमाओं की रपट हमें मिलेगी। आयकर विभाग इन जमाओं का मिलान
जमाकर्ता के आयकर रिटर्न से करें। इस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। खाताधारक
द्वारा घोषित आय और जमाओं में किसी तरह की विसंगति को कर-चोरी का मामला माना जाएगा।
अधिया ने कहा कि उन
छोटे कारोबारियों, गृहणियों, कलाकारों व कामगारों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने कुछ नकदी बचाकर घर में रखी हुई है। इस तरह के लोगों को आयकर
विभाग की जांच आदि के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
अधिया ने कहा कि ऐसे
लोगों को 1.5 लाख या दो लाख रुपये तक की छोटी जमाओं को लेकर चिंतित होने की जरूरत
नहीं है,
क्योंकि राशि तो कराधान योग्य आय के दायरे में नहीं आती। इस तरह के
छोटी जमाओं वाले खाताधारक आयकर विभाग से किसी तरह के उत्पीड़न की चिंता नहीं करें।
लोगों द्वारा आभूषण खरीदे जाने के बारे में उन्होंने कहा है कि जवाहरात खरीदने
वालों को पैन नंबर देना होगा।
आपको बता दे कि मंगलवार
को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद आम
जनता में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को सभी बैंक और एटीएम बंद रहे। वहीं जनता को
राहत देने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ऐलान किया कि 11 नवंबर तक
किसी भी नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगेगा।
आईसीसीआई बैंक ने भी
आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि शनिवार को बैंक में कामकाज होगा। साथ ही 10-11 नवंबर
को सुबह आठ से शाम आठ बजे तक बैंक खुलेगा।
नई दिल्ली : बड़े
नोटों(500-1000) का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की
अवधि में 2.5 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा के मामलों में यदि आय घोषणा में
विसंगति पाई गई तो कर और 200 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजस्व सचिव
हसमुख अधिया ने ट्विटर पर यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि 10
नवंबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधि में हर बैंक खाते में 2.5 लाख रुपये की सीमा से
अधिक की सभी नकदी जमाओं की रपट हमें मिलेगी। आयकर विभाग इन जमाओं का मिलान
जमाकर्ता के आयकर रिटर्न से करें। इस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। खाताधारक
द्वारा घोषित आय और जमाओं में किसी तरह की विसंगति को कर-चोरी का मामला माना जाएगा।
अधिया ने कहा कि उन
छोटे कारोबारियों, गृहणियों, कलाकारों व कामगारों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने कुछ नकदी बचाकर घर में रखी हुई है। इस तरह के लोगों को आयकर
विभाग की जांच आदि के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
अधिया ने कहा कि ऐसे
लोगों को 1.5 लाख या दो लाख रुपये तक की छोटी जमाओं को लेकर चिंतित होने की जरूरत
नहीं है,
क्योंकि राशि तो कराधान योग्य आय के दायरे में नहीं आती। इस तरह के
छोटी जमाओं वाले खाताधारक आयकर विभाग से किसी तरह के उत्पीड़न की चिंता नहीं करें।
लोगों द्वारा आभूषण खरीदे जाने के बारे में उन्होंने कहा है कि जवाहरात खरीदने
वालों को पैन नंबर देना होगा।
आपको बता दे कि मंगलवार
को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद आम
जनता में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को सभी बैंक और एटीएम बंद रहे। वहीं जनता को
राहत देने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ऐलान किया कि 11 नवंबर तक
किसी भी नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगेगा।
आईसीसीआई बैंक ने भी
आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि शनिवार को बैंक में कामकाज होगा। साथ ही 10-11 नवंबर
को सुबह आठ से शाम आठ बजे तक बैंक खुलेगा।
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