नई
दिल्ली : इलाहाबाद की जिला अदालत ने सर्च इंजन गूगल के
सीईओ और भारत में गूगल के चेयरमैन को नोटिस जारी करते हुए तलब किया।
दरअसल, गूगल ने पीएम मोदी को
सर्च में वर्ल्ड के टॉप टेन क्रिमिनल की लिस्ट में डाल दिया था।
जुलाई 2015 में सर्च इंजन
गूगल में दुनिया के टॉप टेन अपराधियों की तस्वीरों में पीएम नरेंद्र मोदी की
तस्वीर मौजूद थी, जिसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता
सुशील ने कोर्ट से 156/3 के तहत एक केस दाखिल किया था और कहा था कि अपराधियों के
साथ पीएम की तस्वीर मौजूद होने से उनकी छवि को नुक्सान पंहुचा है।
हालांकि इस अर्जी को सीजेएम
ने खारिज कर दिया था और मामला ठंडे बसते में चला गया था जिसके बाद याचिकाकर्ता ने
मंगलवार को जिला जज के सामने इसी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की।
जिस पर सुनवाई करते हुए जिला
जज ने गूगल के तत्कालीन सीईओ लैरी बेज और भारत में गूगल के चेयरमैन राजन आनंद को
नोटिस जारी किया।
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दिल्ली : इलाहाबाद की जिला अदालत ने सर्च इंजन गूगल के
सीईओ और भारत में गूगल के चेयरमैन को नोटिस जारी करते हुए तलब किया।
दरअसल, गूगल ने पीएम मोदी को
सर्च में वर्ल्ड के टॉप टेन क्रिमिनल की लिस्ट में डाल दिया था।
जुलाई 2015 में सर्च इंजन
गूगल में दुनिया के टॉप टेन अपराधियों की तस्वीरों में पीएम नरेंद्र मोदी की
तस्वीर मौजूद थी, जिसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता
सुशील ने कोर्ट से 156/3 के तहत एक केस दाखिल किया था और कहा था कि अपराधियों के
साथ पीएम की तस्वीर मौजूद होने से उनकी छवि को नुक्सान पंहुचा है।
हालांकि इस अर्जी को सीजेएम
ने खारिज कर दिया था और मामला ठंडे बसते में चला गया था जिसके बाद याचिकाकर्ता ने
मंगलवार को जिला जज के सामने इसी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की।
जिस पर सुनवाई करते हुए जिला
जज ने गूगल के तत्कालीन सीईओ लैरी बेज और भारत में गूगल के चेयरमैन राजन आनंद को
नोटिस जारी किया।
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