नई दिल्ली : उत्तर
प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस आदेश को ख़ारिज कर दिया है जिसमें पूर्व
मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी।
एनजीओ लोक प्रहरी ने
1997 में जारी सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। 2004 में दायर इस याचिका पर नवंबर
2014 में सुनवाई पूरी हुई। लगभग डेढ़ साल बाद दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़
कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए सरकारी आवास नहीं दिया जा
सकता।
इस फैसले का सीधा असर
मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामनरेश
यादव और एन डी तिवारी पर पड़ेगा। सभी को 2 महीने में लखनऊ का बंगला भी खाली करना
पड़ेगा।
नई दिल्ली : उत्तर
प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस आदेश को ख़ारिज कर दिया है जिसमें पूर्व
मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी।
एनजीओ लोक प्रहरी ने
1997 में जारी सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। 2004 में दायर इस याचिका पर नवंबर
2014 में सुनवाई पूरी हुई। लगभग डेढ़ साल बाद दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़
कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए सरकारी आवास नहीं दिया जा
सकता।
इस फैसले का सीधा असर
मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामनरेश
यादव और एन डी तिवारी पर पड़ेगा। सभी को 2 महीने में लखनऊ का बंगला भी खाली करना
पड़ेगा।
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