नई दिल्ली : महाराष्ट्र
की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को उनके पड़ोसी पर हमला करने के
आरोप में शनिवार को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई।
एक
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "उपनगर
अंधेरी की स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने पंचोली को हमला एवं आपराधिक धमकी के मामले
में दोषी करार दिया है। " बहरहाल, मजिस्ट्रेट अमिताभ
पंचभाई ने पंचोली को दोषी करार देने के बाद 12,000 रुपये के
मुचलके पर रिहा कर दिया। पुलिस के अनुसार पंचोली ने 2005 में
उनकी इमारत में रहने वाले पड़ोसी प्रतीक पसरानी पर वार किया था और कथित रूप से
उनकी नाक तोड़ दी थी।
पुलिस
के मुताबिक, वर्सोवा के 'मैगनम ओपस' अपार्टमेंट में पंचोली के अतिथि ने अपना
वाहन पसरानी के लिए तय स्थल पर पार्क कर दिया था। पसरानी ने इस पर आपत्ति जताई और
सुरक्षाकर्मी को वाहन हटाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया।
पुलिस
ने शुरुआती तौर पर गैर-संज्ञेय मामला दर्ज किया गया था लेकिन मेडिकल जांच के बाद
जब स्पष्ट हुआ कि इस हमले में पसरानी की नाक टूट गई है, तो पुलिस ने लगाया था कि आदित्य पंचोली पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया।
नई दिल्ली : महाराष्ट्र
की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को उनके पड़ोसी पर हमला करने के
आरोप में शनिवार को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई।
एक
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "उपनगर
अंधेरी की स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने पंचोली को हमला एवं आपराधिक धमकी के मामले
में दोषी करार दिया है। " बहरहाल, मजिस्ट्रेट अमिताभ
पंचभाई ने पंचोली को दोषी करार देने के बाद 12,000 रुपये के
मुचलके पर रिहा कर दिया। पुलिस के अनुसार पंचोली ने 2005 में
उनकी इमारत में रहने वाले पड़ोसी प्रतीक पसरानी पर वार किया था और कथित रूप से
उनकी नाक तोड़ दी थी।
पुलिस
के मुताबिक, वर्सोवा के 'मैगनम ओपस' अपार्टमेंट में पंचोली के अतिथि ने अपना
वाहन पसरानी के लिए तय स्थल पर पार्क कर दिया था। पसरानी ने इस पर आपत्ति जताई और
सुरक्षाकर्मी को वाहन हटाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया।
पुलिस
ने शुरुआती तौर पर गैर-संज्ञेय मामला दर्ज किया गया था लेकिन मेडिकल जांच के बाद
जब स्पष्ट हुआ कि इस हमले में पसरानी की नाक टूट गई है, तो पुलिस ने लगाया था कि आदित्य पंचोली पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया।
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