Thursday, 3 November 2016

GST में आम आदमी को राहत, 50 फीसदी जरूरी वस्तुओं पर नहीं लगेगा कोई टैक्स!

Dainik Times     21:30    
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नई दिल्ली : GST रेट का ऐलान हो गया है। GST काउंसिल से टैक्स की दरों को मंजूरी मिलने के बाद अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया। अरुण जेटली के मुताबिक GST काउंसिल ने 4 स्तरीय टैक्स व्यवस्था निर्धारित की है। इसके तहत 5%, 12%, 18%, 28% टैक्स की दर निर्धारित की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम उपभोग की वस्तुओं पर सबसे कम 5% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा अन्य सामानों पर 12 और 18 फीसदी टैक्स की दर निर्धारित की गई है।
arun-jaitley-allownce-GST-rates

तंबाकू उत्पादों पर सबसे अधिक 28 फीसदी का टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स आदि पर भी यही टैक्स लागू होगा। इसके अलावा तमाम लग्जरी सामानों पर भी उच्चतम टैक्स लगेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि GST के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल खाद्यान्न सहित आम नागरिकों के इस्तेमाल में आने वाली 50 फीसदी वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरुण जेटली के मुताबिक जिन वस्तुओं पर इस समय उत्पाद शुल्क और वैट सहित कुल 30-31 फीसदी कर लगता है, उन पर GST दर 28 फीसदी होगी।

ये है GST की मुख्य बाते :-

- इन दरों के तहत खाद्य अनाजों पर 0 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा और ज्यादा खपत की वस्तुओं पर 5 फीसदी की दर से GST की दर तय की गई है। यानी आम लोगों के बीच ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।

- GST स्टैंडर्ड रेट 12 फीसदी और 18 फीसदी होंगे। लग्जरी कार जैसे एसयूवी और तंबाकू उत्‍पादों पर 28 फीसदी की दर से GST लगेगा।

- लग्जरी कार और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स के साथ सेस भी लगेगा

- ये सेस 5 साल के लिए लगाया जाएगा और मुआवजे की रकम सेस के जरिए इकट्ठी की गई रकम से दिया जाएगा।


- CPI में शामिल 50 फीसदी उत्‍पादों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
नई दिल्ली : GST रेट का ऐलान हो गया है। GST काउंसिल से टैक्स की दरों को मंजूरी मिलने के बाद अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया। अरुण जेटली के मुताबिक GST काउंसिल ने 4 स्तरीय टैक्स व्यवस्था निर्धारित की है। इसके तहत 5%, 12%, 18%, 28% टैक्स की दर निर्धारित की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम उपभोग की वस्तुओं पर सबसे कम 5% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा अन्य सामानों पर 12 और 18 फीसदी टैक्स की दर निर्धारित की गई है।
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तंबाकू उत्पादों पर सबसे अधिक 28 फीसदी का टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स आदि पर भी यही टैक्स लागू होगा। इसके अलावा तमाम लग्जरी सामानों पर भी उच्चतम टैक्स लगेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि GST के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल खाद्यान्न सहित आम नागरिकों के इस्तेमाल में आने वाली 50 फीसदी वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरुण जेटली के मुताबिक जिन वस्तुओं पर इस समय उत्पाद शुल्क और वैट सहित कुल 30-31 फीसदी कर लगता है, उन पर GST दर 28 फीसदी होगी।

ये है GST की मुख्य बाते :-

- इन दरों के तहत खाद्य अनाजों पर 0 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा और ज्यादा खपत की वस्तुओं पर 5 फीसदी की दर से GST की दर तय की गई है। यानी आम लोगों के बीच ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।

- GST स्टैंडर्ड रेट 12 फीसदी और 18 फीसदी होंगे। लग्जरी कार जैसे एसयूवी और तंबाकू उत्‍पादों पर 28 फीसदी की दर से GST लगेगा।

- लग्जरी कार और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स के साथ सेस भी लगेगा

- ये सेस 5 साल के लिए लगाया जाएगा और मुआवजे की रकम सेस के जरिए इकट्ठी की गई रकम से दिया जाएगा।


- CPI में शामिल 50 फीसदी उत्‍पादों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
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